Anti Paper Leak Law: अब भर्ती परीक्षाओं में 15 गलतियों को करने वालों पर लगेगा एक करोड़ तक जुर्माना और 10 साल जेल
Anti Paper Leak Law: अब भर्ती परीक्षाओं में 15 गलतियों को करने वालों पर लगेगा
एक करोड़ तक जुर्माना और 10 साल जेल
भारत में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रीवेंट्स ऑफ अनफेयर मिंस) एक्ट 2024 लागू हो गया है सरकार द्वारा लोक परीक्षा अधिनियम 2024 की धारा 3 में कम से कम 15 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है इनमें से कोई भी गलती करने पर 10 साल तक की सजा और एक करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार 21 जून को आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की सजा होगी इस 10 लाख तक के जमाने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
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